जाने जवाब GST से जुड़े सवालों के बारे में।
भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में दिन शुक्रवार को रात 12 बजे हमारे पीएम मोदी जी और प्रणब मुखर्जी ने एक बटन दबाकर GST को पूरे भारत देश में लांच किया। अभी हमारे देश की बहुत सी ऐसी जनसंख्या हैं जिन्हें GST को लेकर अभी भी कुछ भर्म है। हम आपको GST से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं GST के बारे में।
सबसे पहले जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?
देश में GST लागू होने से ही आइटम सस्ते हो जाएंगे रेवेन्यू और पोस्ट स्टाम्प सस्ती हो जाएंगी। इन पर सिर्फ पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा।
लगभग 80% ऐसे आइटम्स हैं जो 18 प्रतिशत से भी कम के स्लैब में शामिल होंगे। इसमें आने वाले आइटम है वेल्डिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मर, स्टाटिंग कनवर्टर मशीन, ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पैरामिलिट्री फोर्स और डिफेंस पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टू वे रेडियो आदि सामान सस्ते हो जाएंगे।
कैचअप, कटलरी, अचार और सौसज आदि भी सस्ते हो जाएंगे। इन आइटम को 12 प्रतिशत स्लेब ने रखा गया है।
यह चीजें हो जाएंगी महंगी
1 जुलाई से जब भी आप किसी AC रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप 18 प्रतिशत टैक्स देने के लिए तैयार हैं। पर यदि आप ऐसी रेस्टोरेंट में ना जाकर नॉन AC रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप छह प्रतिशत टैक्स की बचत करेंगे। दरअसल नॉन AC रेस्टुरेंट में पहले 12 प्रतिशत टैक्स होता था पर GST के बाद यह अब 6 प्रतिशत ही रह गया है।
बैंकिंग और टेलीकॉम जैसी सेवाएं महँगी हो जाएंगी। GST लागू होने के बाद मोबाइल बिल्स, ट्यूशंस फीस, रेडीमेड गारमेंट और फ्लैट पर टैक्स बढ़ जाएगा।
सैलून, ट्यूशन फीस और मोबाइल बिल पर पहले आपको सिर्फ 15% टैक्स ही देना पड़ता था, पर GST लागू होने के बाद अब आपको इन पर 18 प्रतिशत देना होगा।
यदि आप कोई भी चीज जो कि 1000 से अधिक की खरीद रहे हैं तो आपको उस पर 12 प्रतिशत टैक्स भरना पड़ेगा। अब तक हजार से ऊपर की चीज़ पर 6 प्रतिशत टैक्स ही लगता था।
GST लागू होने के बाद फ्लैट या दुकान खरीदने के लिए आपको 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा। फिलहाल अभी यह टैक्स 6 प्रतिशत ही है।
किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा।
इन आइटम को है GST दायरे से बाहर रखा गया है। यह आइटम हैं फिश चिकन, अंडा, बटर मिल्क, दूध, शहद , दही, पिज़्ज़ा ब्रेड, फल और सब्जियां, प्रशाद, सिंदूर, बिंदी, नमक, फ्रूट जूस, नमकीन, छाता, सिलाई मशीन, अगरबत्ती, हैंडलूम और प्रिंटेड बुक जैसी है जो हम रोजमरा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें GST से दूर रखा गया है।
इस पर लगेगा सिर्फ 5% का टैक्स देना होगा।
ब्रांडेड पनीर, पिज़्ज़ा ब्रेड, साबूदाना, केरोसिन, फ्रोजेन सब्जियां, चाय, मसाले, कॉफी, क्रीम, रिकॉर्डर, दवाई, लाइव बोर्ड, जैसे आइटम्स पर आपको सिर्फ पांच ही टैक्स देना होगा।
ऐसे जरूरी चीजों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
बटर, पैक्ड ड्राई फ्रूट्स, जूस, नमकीन, भुजिया, एनिमल्स मीट, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स , आइसक्रीम, सैंडविच, कैमरा, मॉनिटर, आदि पर 18 परिषद का टैक्स देना होग।
इन आइटम्स पर लगेगा 28 प्रतिशत का टैक्स।
गुड़, कोकोआ, चॉकलेट, पान, मसाला, पेंट, च्युइंगगम, शेविंग क्रीम, हेयर शैंपू, वॉलपेपर, सनस्क्रीन, टाइल्स, सिलाई मशीन, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेक्यूम क्लीनर, मोटरसाइकल, ऑटोमोबाइल आदि चीजों को लग्जरी माना गया है और इन लग्जरी चीजों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला हुआ है।
जानिए GST के बाद कारोबार ऊपर क्या असर होगा।
जो कारोबारी साल में 20 लाख रुपए से कम कार्टन ओवर रखते हैं उन्हें छूट दी गई है। जबकि GST लागू होने से पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख तक के टर्नओवर वाले कारोबारी के लिए ही थी।
7500000 से अधिक टावर वाले मअनुफैटूर्स, रेस्टुरेंट कंपोजीशन और ट्रेडर्स के तहत 2, 5 ,1 प्रतिशत की अदा कर सकते है।
अब से सभी कारोबारियों महीने में 3 रिटर्न भरना पड़ेगा। जिसमें से दो रिटर्न ऑटोमेटिक होंगे।
GST लागू होने के बाद 1 जुलाई से हर वह माल जो मार्केट में आएगा उस पर जीएसटी टैक्स लगेगा।
हमारी सरकार ने 1 जुलाई से पहले वाले सारे स्टॉक की बिक्री पर सभी कारोबारियों को कंपनसेशन दी है।